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भारत में विदेशी पालतू जानवरों पर नए नियम

भारत में विदेशी पालतू जानवरों पर नए नियम
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भारत में विदेशी पालतू जानवरों पर नए नियम

पहलूविवरण
घटनाद लिविंग एनिमल स्पीशीज (रिपोर्टिंग और रजिस्ट्रेशन) नियम, 2024 का कार्यान्वयन
जारी करने की तिथि28 फरवरी, 2024
जारी करने वाला प्राधिकारीकेंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, भारत
उद्देश्यविदेशी पालतू जानवरों के कब्जे और व्यापार को नियंत्रित करना और CITES प्रावधानों को लागू करना
लागू प्रजातियाँCITES और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की अनुसूची IV में सूचीबद्ध जानवरों की प्रजातियाँ
पंजीकरण प्रक्रियामालिकों को विदेशी पालतू जानवरों (जैसे मैकॉ, कॉकटू, सॉफ्ट-शेल कछुआ) को राज्य वन्यजीव विभाग के साथ पंजीकृत करना होगा
कानूनी ढाँचावन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2022 की धारा 49 M
नियमन का दायराशेड्यूल्ड प्रजातियों के कब्जे, हस्तांतरण और जन्म एवं मृत्यु की रिपोर्टिंग को कवर करता है
अपवादमौजूदा कानून के तहत पहले से संरक्षित वन्यजीवों पर लागू नहीं होता है
चुनौतियाँविदेशी पालतू जानवरों के स्वामित्व की निगरानी, अपर्याप्त पशु चिकित्सा बुनियादी ढाँचा और प्रशिक्षित कर्मचारी

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