| योजना का परिचय | एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस), राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के विकल्प के रूप में शुरू की गई। |
| प्रभावी तिथि | यूपीएस 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी। |
| अंतिम तिथि | एनपीएस से यूपीएस में स्विच करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2025 है, जो पहले 30 जून, 2025 थी। |
| पात्रता | केंद्र सरकार के कर्मचारी जो 1 जनवरी, 2004 को या उसके बाद नियुक्त हुए हैं। |
| अपात्र | कर्मचारी जो सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021, रेलवे कर्मचारी, आकस्मिक/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी आदि के अंतर्गत आते हैं। |
| नए कर्मचारी (New Joiners) | 1 अप्रैल, 2025 को या उसके बाद शामिल होने वाले कर्मचारी शामिल होने के 30 दिनों के भीतर यूपीएस का विकल्प चुन सकते हैं। |
| यूपीएस (UPS) की मुख्य विशेषताएं | गारंटीकृत न्यूनतम भुगतान, ग्रेच्युटी लाभ, कम जोखिम, कर्मचारी + नियोक्ता का योगदान। |
| एनपीएस (NPS) की मुख्य विशेषताएं | बाजार से जुड़ी वृद्धि, आंशिक निकासी सुविधा, कोई गारंटीकृत पेंशन नहीं। |
| स्विचिंग दिशानिर्देश | यूपीएस कर्मचारी एनपीएस में केवल एक बार स्विच कर सकते हैं, सेवानिवृत्ति से कम से कम 1 वर्ष पहले। |
| डिफ़ॉल्ट योजना | जो कर्मचारी अंतिम तिथि तक स्विच नहीं करते हैं, वे डिफ़ॉल्ट रूप से एनपीएस में बने रहेंगे। |
| महत्वपूर्ण तिथियाँ | 1 अप्रैल, 2025 (यूपीएस प्रभावी), 30 सितंबर, 2025 (स्विच करने की अंतिम तिथि)। |
| मुख्य अंतर | यूपीएस निश्चित लाभ प्रदान करता है, जबकि एनपीएस बाजार से जुड़ा है, जिसमें संभावित जोखिम और पुरस्कार हैं। |