राजस्थान में पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण और पेंशनरों के लिए बढ़े लाभ
| पहलू | विवरण |
|---|---|
| घटना | राजस्थान सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी दी। |
| अतिरिक्त नीति | 70 से 75 वर्ष की आयु के पेंशनभोगियों के लिए 5% अतिरिक्त भत्ता। |
| मुख्य संशोधन | - राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989। |
| - राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम, 1996 के नियम 67 और 87। | |
| पेंशन प्रावधान | - विशेष रूप से अक्षम बच्चे, आश्रित माता-पिता और भाई-बहनों को स्थायी रूप से पेंशन भुगतान आदेश (PPO) में जोड़ा जा सकता है, यदि कोई अन्य पात्र सदस्य नहीं है। |
| - ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी की सीमा ₹20 लाख से बढ़ाकर ₹25 लाख कर दी गई। | |
| ऐतिहासिक संदर्भ | केंद्र सरकार ने मार्च 2015 में दिल्ली में गैर-राजपत्रित पदों (कॉन्स्टेबल से उप-निरीक्षक) में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी दी थी। |

