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राजस्थान कोचिंग सेंटर्स बिल, 2025: प्रमुख प्रावधान

राजस्थान कोचिंग सेंटर्स बिल, 2025: प्रमुख प्रावधान
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राजस्थान कोचिंग सेंटर्स बिल, 2025: प्रमुख प्रावधान

विषयविवरण
घटनाराजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक, 2025
पेश किया गयाराजस्थान विधानसभा
उद्देश्यकोचिंग संस्थानों के व्यावसायीकरण पर रोक, छात्र कल्याण सुनिश्चित करना, छात्र आत्महत्याओं को रोकना
आवश्यकताअत्यधिक दबाव, मानसिक तनाव और असफलता का डर के कारण कोटा में छात्र आत्महत्याओं की बढ़ती घटनाएं
मुख्य प्रावधान
अनिवार्य पंजीकरण50 या अधिक छात्रों वाले कोचिंग सेंटर के लिए अनिवार्य
जुर्माना प्रावधानपहली उल्लंघन: 2 लाख रुपये; दूसरी उल्लंघन: 5 लाख रुपये तक; बार-बार उल्लंघन: पंजीकरण रद्द
नियामक प्राधिकरण'राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन प्राधिकरण' की स्थापना
फीस नियंत्रणमनमाने ढंग से फीस वसूलने पर प्रतिबंध, उचित और तर्कसंगत फीस, फीस रसीद अनिवार्य, कोर्स बीच में छोड़ने पर 10 दिनों के भीतर आनुपातिक धनवापसी, फीस कम से कम चार किस्तों में
विज्ञापनभ्रामक विज्ञापनों पर प्रतिबंध, जो झूठे आश्वासन या उच्च रैंकिंग का दावा करते हैं
कक्षा का समय सीमाप्रतिदिन अधिकतम 5 घंटे, प्रति सप्ताह 1 दिन की छुट्टी अनिवार्य
परामर्श प्रणालीकोचिंग सेंटरों में मानसिक स्वास्थ्य परामर्श की व्यवस्था
शिकायत निवारणजिला स्तरीय समिति द्वारा शिकायतों का समाधान, 30 दिनों के भीतर निपटान

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