RBI ने ओम्बड्समैन योजना का नाम बदला
| सारांश/स्थिर | विवरण |
|---|---|
| समाचार में क्यों? | भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के अनुपालन में अपनी ओम्बड्समैन योजना का हिंदी नाम बदल दिया। |
| संबंधित कानून | लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 |
| अधिनियम का उद्देश्य | भ्रष्टाचार की जाँच के लिए लोकपाल (केंद्र) और लोकायुक्त (राज्य) की स्थापना करना |
| अधिनियम की प्रभावी तिथि | 16 जनवरी, 2024 |
| RBI योजना | रिज़र्व बैंक-एकीकृत ओम्बड्समैन योजना (RB-IOS), 2021 |
| RBI योजना में समस्या | लोकपाल शब्द का गलत हिंदी अनुवाद, जो 2013 के अधिनियम के साथ टकराव पैदा करता है |
| सुधारात्मक कार्रवाई | RBI ने योजना का हिंदी नाम बदलकर रिज़र्व बैंक-एकीकृत ओम्बड्समैन योजना, 2021 कर दिया |
| परिवर्तन का कारण | कानूनी अनुपालन और गलत व्याख्या से बचना |

