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राजस्थान सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत ₹200 करोड़ का प्रोत्साहन कोष स्थापित किया

राजस्थान सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत ₹200 करोड़ का प्रोत्साहन कोष स्थापित किया
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राजस्थान सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत ₹200 करोड़ का प्रोत्साहन कोष स्थापित किया

मुख्य पहलूविवरण
पॉलिसी का नामइलेक्ट्रिक वाहन नीति
फंड आवंटन₹200 करोड़ ई-वाहन प्रोत्साहन कोष इस नीति के तहत स्थापित किया गया।
पात्रता मानदंडवाहन 1 सितंबर 2022 के बाद राजस्थान में खरीदे और पंजीकृत होने चाहिए।
वित्तीय प्रोत्साहनराज्य जीएसटी प्रतिपूर्ति और एकमुश्त अनुदान ई-वाहन प्रोत्साहन कोष से प्रदान किया जाता है।
वाहन आवश्यकताएँआधुनिक बैटरी तकनीक से लैस और FAME-2 दिशानिर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
पंजीकरण प्रक्रियानिर्माताओं को FAME-2 के तहत विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण करना आवश्यक है।
सत्यापन प्रक्रियावाहन का विवरण (मॉडल, बैटरी प्रकार, क्षमता) पोर्टल पर जमा करना होगा।
दावा प्रक्रियामालिकों को वाहन का पंजीकरण संख्या और चेसिस नंबर के अंतिम 5 अंक दर्ज करने होंगे।
ओटीपी सत्यापनमोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजकर सत्यापन किया जाएगा।
सीधा हस्तांतरणअनुदान राशि सीधे मालिक के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
श्रेणी-वार सीमाप्रोत्साहन के लिए पात्र वाहनों की संख्या श्रेणी के अनुसार सीमित है।
हितधारकों की जिम्मेदारीनिर्माता, डीलर और खरीददारों को समय पर पोर्टल पंजीकरण और आवेदन सुनिश्चित करना होगा।

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