2025 यूनियन बजट: आयकर प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव
| सारांश / स्थिर जानकारी | विवरण |
|---|---|
| खबर में क्यों? | आयकर बजट 2025: नई कर व्यवस्था में 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं। |
| आयकर छूट | 12 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्ति कोई आयकर नहीं देंगे (सैलरीड व्यक्तियों के लिए 75,000 रुपये के मानक कटौती सहित 12.75 लाख रुपये)। |
| संशोधित कर स्लैब | <br>₹0 - ₹4 लाख: शून्य<br>₹4 लाख - ₹8 लाख: 5%<br>₹8 लाख - ₹12 लाख: 10%<br>₹12 लाख - ₹16 लाख: 15%<br>₹16 लाख - ₹20 लाख: 20%<br>₹20 लाख - ₹24 लाख: 25%<br>₹24 लाख से अधिक: 30% |
| 12 लाख रुपये तक की आय पर कर छूट | 12 लाख रुपये तक की आय पर कर छूट, जिससे शून्य कर दायित्व होगा। |
| 12 लाख रुपये की आय पर प्रभाव | 80,000 रुपये का कर लाभ। |
| 18 लाख रुपये की आय पर प्रभाव | 70,000 रुपये का कर लाभ। |
| 25 लाख रुपये की आय पर प्रभाव | 1,10,000 रुपये का कर लाभ। |
| बढ़ी हुई प्रयोज्य आय | बचत, उपभोग और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया। |
| सीनियर सिटीजन के लिए राहत | टीसीएस सीमा को 10 लाख रुपये तक बढ़ाया गया, टीडीएस सीमा को दोगुना किया गया। |

